Wednesday, May 19, 2010

THE REAL FACE OF INDIAN DAUGHTER-IN-LAWS

चेन्नै ।।

महिला अदालत ने बांझ बताए जाने पर अपनी सास की हत्या कर देने वाली एक महिला को उम्र कैद की सजा सुनाई है
। अदालत ने सोमवार को यह फैसला दिया।

पुलिस के मुताबिक शांताबाई 31 मई 2007 को अपने ट्रिप्लीकेन आवास में मृत पाई गई थी। कथित तौर पर उसके शरीर पर 79 जगह चाकू से वार किए गए थे। पुलिस को पता चला कि शांता बाई और उनकी बहू लक्ष्मी में अनबन रहा करती थी। दोनों अक्सर झगड़ते थे।

इस सूचना के आधार पर पुलिस ने लक्ष्मी से पूछताछ की तो लक्ष्मी ने हत्या की बात कबूल ली। पूछताछ में उसने बताया कि शांताबाई उस पर बांझपन का संदेह जताती थी और छोटी-छोटी बातों पर उससे झगड़ती थी। ऐसे ही एक झगड़े के दौरान जब शांताबाई ने उसे बांझ कहा तो उसने शांताबाई को पीटा, स्टोर रूम में धकेल दिया और किचेन के चाकू से उसके पूरे शरीर को गोद डाला। पुलिस ने वह चाकू भी बरामद कर लिया।

मामले से जुडे साक्ष्यों पर विचार करने के बाद अदालत ने लक्ष्मी को आजीवन कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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